विज्ञापन:
विज्ञापन का मतलब है कि किसी भी तरीके से किसी भी प्रतिनिधित्व करना। इस तरह के किसी भी उपकरण जैसे पोस्टर, होर्डिंग बोर्ड, बैनर, प्रबुद्ध संकेत,नाम बोर्डों, दिशा बोर्डों,मौजूदा प्रकाश खम्भे,छोटे विज्ञापन बोर्डों, पत्र, मॉडल, संकेत द्वारा घोषणा, गुब्बारे आदि।
प्रकार:
विज्ञापन होर्डिंग, चमक साइन बोर्ड, कियोस्क, मोबाइल वैन, और विज्ञापन गुब्बारे जैसे विज्ञापन के बहुत सारे श्रोत हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों के लिए विज्ञापन विभाग द्वारा अनुमति दिया जाता है।
निविदाएं:
विज्ञापन के अधिकार पाने के लिये निविदा कराई जाती है होर्डिंग विज्ञापन के लिए कोई भी एजेंसी आवेदन कर सकती हैं। विज्ञापन बोर्ड / ग्लो साइन बोर्ड के अनुमति पत्र ₹ 20/ - कार्यालय समय के दौरान विभाग में जाकर ले सकते हैं।
विज्ञापन शुल्क:
विज्ञापन विभाग न केवल विज्ञापन करने की अनुमति देता है, बल्कि अनुमति विज्ञापन पर कर भी लगाता है और इसी कर को विज्ञापन शुल्क कहते हैं।
अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्यवाही:
एक एजेंसी को विज्ञापन के निर्माण के लिए अनुमति देने के बाद यदि एजेंसी विभाग द्वारा स्थापित नियमों को पूरा नहीं करती है तो निगम उस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकता है जैसे कि विज्ञापन को हटा सकता है। यदि एजेंसी कोई भी अवैध विज्ञापन बनवाती है और इस विज्ञापन को नियमित करना चाहती है तो यह माननीय की सहमति से नियमित कर सकता है ऐसे होर्डिंग या विज्ञापन की प्रभार्य शुल्क पांच गुना आयुक्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार है देय होगा।